Car insurance policy In Hindi – कार बीमा पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, आज के समय में भारत में बहुत लोगों के लिए, कार वाहन, परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, और आज के समय में बहुत लोगों के पास कार है.

ऐसे में वर्तमान समय में सड़क पर इसको उपयोग में लाने के लिए, चार पहिया वाहन बीमा पॉलिसी प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है, और विशेष रूप से थर्ड पार्टी कवरेज,

ऐसे में यदि आप अपने car insurance policy लेने के बारे में सोच रहे है, ऐसे में हम आपको आज इस पोस्ट में car insurance policy से संबधित सभी जानकारी बताएंगे और आप इस पोस्ट को अंत तक ध्यान से पढ़ते है, तब आपको कार इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी  मिल जाएगी। ऐसे में चलिए हम विस्तार में कार इंश्योरेंस के बारे में जानते है।

Car insurance policy In Hindi

Car insurance policy In Hindi – कार बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी

वर्तमान समय में यदि आपके पास कार है, और ऐसे में यदि आप अपने कार की सुरक्षा चाहते है, वाहन की चोरी व दुर्घटना के कारण वाहन की मरम्मत, अस्पताल में भर्ती, उपचार या अन्य आवश्यकता के कारण वित्तीय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं,

और यदि आप अभी से इस बात की चिंता कर रहे है, तब इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कार बीमा पॉलिसी दुर्घटनाओं, चोरी या मरम्मत जैसी ज़रूरतों के समय में पॉलिसीधारक को कवरेज प्रदान करता है, तथा वर्तमान समय में यदि आप कार इंश्योरेंस प्लान लेते है, तब आपको इसके साथ अनेक तरह की सुविधा मिल जाती है,

और जब किसी तरह की दुर्घटना या गाड़ी में खर्च आता है, तब आपको बीमा कंपनी आपके गाड़ी को सुधरवाकर देता है, और आपके हॉस्पिटल का बिल भी चुकता है। और इस तरह से आज के समय में यदि आप कार इंश्योरेंस लेते है तब इसके बहुत से फायदे है।

Car insurance policy type – कार बीमा पॉलिसी प्रकार

वर्तमान समय में बहुत से लोगों के पास कार होता है, और यदि आप आज समय रहते हुए अपने कार की बीमा योजना ले लेते है, तब आपको भविष्य में किसी तरह के हादसे हो जाता है, तब आप बीमा राशि क्लेम कर सकते है और इसका लाभ उठा सकते है। वर्तमान समय में भारत में मुख्यता तीन प्रकार की चार-पहिया बीमा पॉलिसी चलन में है जो की नीचे विस्तार से दिया गया है –

Third Party Car Insurance

इस पॉलिसी की शुरुआत मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत हुई है, और यदि आप वर्तमान समय में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते है, तब आपको बता दे कि इस प्रकार के बीमा को लाइबिलिटी बीमा भी कहा जाता है, और आज के समय में यह हर चार पहिया वाहन मालिक के लिए अनिवार्य है, और इसमें पॉलिसीधारक को कानूनी लाइबिलिटी का कवर प्रदान किया जाता है, जो कि दुर्घटना से चोट/ मृत्यु या संपत्ति के नुकसान से उत्पन्न हो सकती है, इस लिए इस पॉलिसी के अनेक लाभ है, जिसका भरपाई दुर्घटना हो जाने पर बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है।

Compressive Insurance

आज के समय में इस इंश्योरेंस का उपयोग बहुत से लोग उठा रहे है, क्योंकि इस car insurance  का फायदा बहुत है, और आपको बता दे कि इस प्रकार के बीमा को पैकेज पॉलिसी भी कहा जाता है, और यह थर्ड पार्टी लाइबिलिटी के साथ-साथ बीमित वाहन को हुए नुकसान, तथा दुर्घटना के कारण मालिक / चालक की मृत्यु / विकलांगता को कवर प्रदान करता है, और यदि आप आज के समय में कॉम्प्रेहन्सिव इंश्योरेंस पॉलिसी को अधिक लोग कार इंश्योरेंस में लेते है, ताकि कवर अधिक और पूरा प्राप्त हो सके।

Pay Yes Insurance

इस पॉलिसी का उपयोग आप आपकी गाड़ी कितना चला है उसके अनुसार आप कार इंश्योरेंस ले सकते है, इसमें आपको 500 किलोमीटर, 1000 किलो मीटर, 2500 किलो मीटर आदि का बीमा पॉलिसी ले सकते है।

Car insurance policy lena jaruri hai ?

आज के समय में यदि आप car insurance Policy लेने के बारे में सोच रहे है, तब आपको आज के समय में कार इंश्योरेंस पॉलिसी में निम्न कवर प्रदान किया जाता है–

  • आज के समय में दुर्घटनाओं के कारण वाहन, मालिक तथा चालक को नुकसान हो जाता है तब उसे बीमा कंपनी के द्वारा वित्तीय चिकित्सा सहायता प्रदान किया जाता है।
  • मालिक तथा ड्राइवर के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना कवरेज बीमा कंपनी प्रदान किया जाता है।
  • प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है।
  • बीमा कंपनी मानव निर्मित आपदाओं के कारण हुआ नुकसान की भरपाई करती है।
  • बीमा कंपनी के द्वारा थर्ड पार्टी लाइबिलिटी प्रदान किया जाता है।
  • चार पहिया वाहन का नुकसान या चोरी हो जाने पर वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है।

Requirement of car insurance policy – कार बीमा पॉलिसी के लिए आवश्यकताएं

वर्तमान में यदि आप कार बीमा पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए –

  • आवेदक भारत का निवासी होना जरूरी है।
  • आवेदक के कार चलाना आता हो।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी जरूरी है
  • आवेदक पागल या दिवालिया न हो।

Documents

आज के समय में यदि आप car insurance Policy का लाभ उठाना चाहते हैं तब आपके पास निम्न दस्तावेज होना चाहिए –

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • मतदाता पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी
  • बैंक खाता
  • फोर व्हीलर का कागजात
  • कर ड्रायविंग लाइसेंस
  • आरसी आ

1. How To Apply Online

  • सबसे पहले आपको भारत में अनेकों बीमा कंपनी द्वारा दिए गए car insurance policy लाभों की तुलना करना होगा, और आप अपने अनुसार बीमा पॉलिसी ले सकते है।
  • इसके बाद आपके द्वारा चुनी गई अच्छी बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं तथा क्लेम रेश्यो की जांच करे ले।
  • इसके बाद आपको वर्तमान समय में यदि आप एक ऑनलाइन एग्रीगेटर चुन रहे हैं, तब आपको विभिन्न बीमा कंपनी से वेरीएबल कोटेशन आसानी से मिल जाएगी।
  • इसके बाद अब आपको विभिन्न बीमा कंपनियों से प्रीमियम की तुलना करने के लिए ऑनलाइन बीमा कैलकुलेटर का उपयोग करना होगा।
  • इसके बाद आपको कुछ व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करना होगा, फिर आप ऑनलाइन आवेदन-बटन पर क्लिक कर सकते हैं।
  • अब आप फॉर्म को ध्यान पूर्वक पढ़कर अपनी सभी जानकारी सही से भर दे।
  • इसके बाद अपने जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें।
  • और इस तरह से आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है

2. How To Apply Offline

  • आज के समय में सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि कौन सी बीमा कंपनी सबसे अच्छी है, तथा बीमा पॉलिसी को ऑफ़लाइन खरीदने के लिए, आपको एक बीमा एजेंट या बीमा कंपनी ढूंढनी होगी, जिसमें आप आसानी से निवेश करना चाहते हैं, और अपने बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं।
  • फॉर्म प्राप्त करके आप अब अपनी आवश्यकताओं के आधार पर दिए गए फॉर्म को भर दे।
  • इसके बाद यदि आप सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करते हैं, तब आप एजेंटों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त शुल्क से बच सकते हैं। कुछ बैंक और तीसरे पक्ष के डीलर भी आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने में आपकी मदद कर देते है
  • फिर अब आपको फॉर्म के साथ कंपनी की शर्तों के अनुसार कुछ आवश्यक दस्तावेज अटैच कर दे।
  • और अब आप फॉर्म को बीमा कंपनी के ऑफिस में जमा कर दे।
  • इस तरह से आप आसानी से बाइक इंश्योरेंस प्राप्त कर सकते है।

Car insurance policy Claim Process

वर्तमान समय में यदि आपने अपनी फोर व्हीलर के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तब आप निम्न तरह से उसे क्लेम कर सकते है–

  • जब भी आपकी कार की दुर्घटना या चोरी जैसी किसी भी घटना के मामले हो जाती है तब आपको तुरंत बीमा कंपनी को सूचित करना होगा।
  • आज के समय में यदि चार पहिया वाहन दुर्घटना में शामिल था या चोरी हो गया है, तब आपको एक FIR दर्ज करना होगा और आपको कंपनी को FIR की कॉपी देना होगा।
  • इसके बाद आप संबंधित दस्तावेजों जैसे दावा फार्म, वाहन के रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी (RC), आदि के साथ क्लेम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • इसके साथ ही यदि कंपनी के किसी भी नेटवर्क गैरेज में वाहन की मरम्मत किया जाता है, तब वह भी कैशलेस क्लेम प्राप्त कर सकता है, और वहां अपने कार की सुधार करवा सकते है।
  • अब नुकसान और मरम्मत की लागत का आकलन करने के बाद भुगतान किया जाएगा।
  • यदि पॉलिसीधारक अपने कार या चार पहिया को नेटवर्क से बाहर गैरेज में ले जाता है, और सुधार करवाता है, तब उसे उस क्लेम के लिए भुगतान करना होगा जो बाद में बीमा कंपनी से री-इंबर्स किया जा सकता है।
  • इस तरह से दुर्घटना घटित हो जाने के तुरंत बाद आवेदन किया जाना आवश्यक है, तभी क्लेम की राशि मिलती है।

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